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संवाददता। लखनऊ 
जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ द्वारा बिना किसी विधिक व्यवस्था के मनमाने तरीके से सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयो के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को शिक्षण कार्य हेतु राजकीय संस्था - दिव्यागजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित समेलित विशेष माध्यमिक विद्यालय में सम्बद्व किए जाने पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रादेशिक उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता डा0 आर0पी0 मिश्र, महामंत्री नरेन्द्र कुमार वर्मा, प्रदेशीय मंत्री डा0 आर0के0 त्रिवेदी, जिलाध्यक्ष अनिल शर्मा, जिलामंत्री महेश चन्द्र* *ने गहरा आक्रोश व्यक्त किया है तथा जिला विद्यालय निरीक्षक से इस अधिकार विहीन आदेश को तत्काल वापस लिए जाने की मांग की है और कहा है कि यदि जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा तत्काल आदेश वापस नहीं लिया गया तो दिनांक 10 जुलाई, 2024 को जिला संगठन की बैठक में संघर्ष की रूपरेखा निर्धारित की जाएगी।*
   ‌ *जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सांठ-गांठ और डीलिंग कर एक ओर न्यून छात्र संख्या होने के बावजूद अन्य जनपदों से शिक्षक स्थानान्तरित किए जा रहे है और वही दूसरी ओर न्यून छात्र संख्या की बात कर शिक्षकों को अनियमित रूप से राजकीय शिक्षण संस्था में शिक्षण कार्य के लिए सम्बद्व किया जा रहा है।*
          *शिक्षक नेताओं ने कहा कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का संचालन माध्यमिक शिक्षा अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत निर्मित विनिमयों से होता है, जिसमें जिला विद्यालय निरीक्षक को सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को राजकीय या किसी अन्य विद्यालय में स्थानान्तरित या समायोजित सम्बद्व करने का अधिकार नही है फिर भी जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अनियमित रूप से सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को राजकीय शिक्षण संस्था में अध्यापन हेतु सम्बद्व किया गया है।*
            *शिक्षक नेताओ ने कहा कि जिला विद्यालय निरीक्षक ने दिनांक 06 जुलाई को आदेश जारी कर इण्डस्ट्रियल इण्टर कालेज के 03 शिक्षक, गिरधारी सिंह इण्टर कालेज के 03 शिक्षक, सोहन लाल इण्टर कालेज के 02 शिक्षक, जय नारायण इण्टर कालेज के 01 शिक्षक, महाराजा अग्रसेन इण्टर कालेज के एक शिक्षक, बप्पा श्री नारायण इण्टर कालेज के एक शिक्षक, अग्रेसन इण्टर कालेज, चौक के एक शिक्षक को दिव्याॅगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय मे शिक्षण कार्य/शासकीय कार्य हेतु अनियमित रूप से सम्बद्व किया गया है। जिला संगठन जिला विद्यालय निरीक्षक के इस अधिकार विहीन आदेश के विरूद्व संघर्ष करेगा। जिसका निर्णय दिनांक 10 जुलाई, 2024 को जिला कार्यकारिणी की बैठक में लिया जायगा।


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