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बिधिक सेवा प्राधिकरण ने बताये मातृशक्ति के अधिकार

 संवाददाता


बाराबंकी।राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ की मंशानुरूप एवं श्री रवीन्द्र नाथ दूबे जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशन में दिनांक-19.07.2023 को जयहिन्द इण्टर कालेज, विशुनपुर बाराबंकी में  श्रीमती नाजनीन बानो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव की अध्यक्षता में महिलाओं के संरक्षण कानून पर शिविर का आयोजन करते हुये एन0सी0डब्ल्यू0 द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों के अन्तर्गत किया गया।
इस अवसर पर ज्ञानेन्द्र सिंह तहसीलदार, श्री अभिषेक कुमार नायब तहसीलदार, नामित रिसोर्स पर्सन श्रीमती कुरैशा खातून, व श्रीमती नमिता पंकज, सुश्री आयुषी श्रीवास्तव असिस्टेंट डिफेंस काउंसिल, देशराज वर्मा प्रधानाचार्य, प्रिन्स कुमार राजस्व निरीक्षक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बाराबंकी की ओर श्री सौरभ शुक्ला कनिष्ठ लिपिक, मोहित कुमार अर्दली के अतिरिक्त कार्यकर्ती, आशा बहूयें, कालेज की छात्राएं  व महिलाये उपस्थित हुई।उक्त शिविर में श्रीमती नाजनीन बानो सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी के द्वारा  बताया गया कि महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया। महिलाओं को उनके विवाह सम्बन्धी कानूनो एवं परिवार के सम्बन्ध में बताया गया कि वह किस प्रकार से अपने परिवार को टूटने से बचा सकती है और यह भी बताया गया कि महिलाओं को कानून का दुरूपयोग नही करना चाहिए, एवं यह भी बताया गया कि लड़कियों को शिक्षित होना बहुत जरूरी है क्योंकि यदि लडकियां शिक्षित होगी तब ही दहेज प्रथा समाप्त की जा सकती है शिक्षित छात्राएं व महिलाओ महिला सशक्तीकरण के प्रति काफी सजग रहती है उपस्थित महिलाओ एवं छात्राओं से प्रशनोत्तर किया गया। इसके अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम आदि के प्राविधानों के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया।  सुश्री आयुषी श्रीवास्तव असिस्टेंट डिफेंस काउंसिल के द्वारा भी महिलाओ को जागरूक किया गया एवं लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के बारे में विस्तापूर्वक बताया गया।  उक्त शिविर में डॉ0 कृति यादव के द्वारा महिलाओं को सरवाइकल कैंसर के बारे में जागरूक किया गया उनके सरवाइकल कैंसर के प्रारम्भिक लक्षण एवं सरवाइकल कैंसर की टेस्टिंग एवं बचाव के बारे में विस्तार से बताया गया। श्रीमती कुरैशा खातून पैनल अधिवक्ता/रिसोर्स पर्सन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी के द्वारा महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करते हुये बताया गया कि यदि किसी महिला को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है या उसके साथ घरेलू हिंसा की जाती है तो वह उसकी शिकायत जिला प्रोबेशन अधिकारी के यहां दर्ज करा सकती है। महिलाओं को उनके पिता की सम्पत्ति के अपने भाईयों के बराबर अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त गिरफ्तारी के बारे में महिलाओं को बताया गया कि किसी महिला की गिरफ्तारी या तलाशी पुरूष पुलिसकर्मी नही कर सकता है। किसी महिला की गिरफ्तारी सूरज ढलने के बाद व सूरज उगने से पहले नही की जा सकती है।  श्रीमती नमिता पंकज अधिवक्ता/रिसोर्स पर्सन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी के द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न के बारे में, मातृत्व अधिनियम, समानता का अधिकार एवं समान वेतन के अधिकार के बारे में महिलाओं को जागरूक किया गया। रिसोर्स पर्सन के द्वारा बताया गया कि प्रत्येक महिला को समान कार्य के लिये पुरूष के बराबर वेतन पाने का अधिकार प्राप्त है। रिसोर्स पर्सन के द्वारा गर्भवस्था अधिनियम व पी0एन0डी0टी0 अधिनियम के बारे में विस्तापूर्वक बताया गया।

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