संवाददाता
बाराबंकी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी में स्थापित मध्यस्थता केन्द्र में संतोष सिंह व गोविन्द सिंह बनाम कल्यान सिंह, जसमीत सिंह, मनमीत सिंह, रवीन्दर का मामला वास्ते पारिवारिक सम्पत्ति के आपसी बंटवारे के सम्बन्ध में सुलह समझौता के आधार पर निस्तारण हेतु दिनांक-07.06.2023 को दर्ज किया गया। उक्त वाद दिनांक-18.07.2023 को सुलह समझौता के आधार पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी के मध्यस्थता केन्द्र में नियुक्त मध्यस्थ ओ0पी0 सिंह के द्वारा निस्तारण करते हुये मामले में आपसी सुलह समझौता के आधार पर सम्पत्ति के बंटवारे को निस्तारित किया गया। पक्षकारों में पिछले 22 वर्षो से सम्पत्ति के बंटवारे का विवाद चल रहा था जो सुलह समझौता के माध्यम से निस्तारित किया गया जिससे परिवार पुनः एक साथ हो गया व पक्षकारों में आपसी सौहार्द कायम हो गया। नाजनीन बानो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी द्वारा बताया गया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी में स्थापित मध्यस्थता केन्द्र में लोगो के सुलह समझौता होने योग्य मामलों को सुलह के माध्यम से निस्तारित किया जाता है जिससे पक्षकार न्यायालय की लम्बी प्रक्रिया से बच जाते है एवं दोनों पक्षों के धन व समय की भी बचत होती है। आज पिछले 22 वर्षो से एक परिवार के सम्पत्ति के बंटवारे को आपसी सुलह समझौता के माध्यम से निस्तारित किया गया है इससे परिवार के मध्य आपसी मेलजोल पुनः कायम हो गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का यह उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा मामले जो सुलह समझौता के माध्यम से निस्तारित किये जा सकते है उनको सुलह के माध्यम से निस्तारित किया जाये।
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